बिहार फसल सहायता योजना 2024 Online Apply,फसल सहायता योजना आवेदन की चालू ,Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024,
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojna
नमस्कार किसानों भाइयों यदि आप बिहार से है और किसान है तो आप के लिए खुशखबरी है जो की बिहार सरकार दारा एक योजना लाई है जो किसानों के लिए फायदेमंद है जिसमे हरेक किसान को 7500 से 200000 रकम दिया जाएगा | यह योजना बिहार सरकार के बिहार सहकारिता विभाग के अंतगर्त आता है इस योजना का नाम है जिसको “ बिहार राज्य फसल सहायता योजना” Bihar Rajya fasal sahayata yojna के नाम से जाना जाता है यह योजना एक बार फिर से लागू कर दिया गया है जो 2024 मे शुरू किया गया है और आइए इस आर्टिकल मे विस्तार से जानकारी दी गई है इसको अंत तक जरूर पढे |
( बिहार राज्य फसल सहायता योजना ) Bihar rajya fasal sahayata yojna overview
NAME | DETAILS |
---|---|
Scheme Name | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
Departments | बिहार सहकारिता विभाग |
Benefit | ₹7,500 to ₹20,000 |
Apply Mode | Online |
Years | 2024-25 |
Online Start From | Started |
Last Date | 31 October 2024 |
Official Website | dbtagriculture.bihar.gov.in |
Bihar rajya kharif fasal yojna kya hai
Bihar rajya kharif fasal yojna kya hai :-जब भी हमारे बिहार राज्य मे कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है जिससे किसानों को फसल मे कोई नुकसान हो जाता है जिससे किसान को बहुत ही परेशानी करना पड़ता है इस लिए बिहार सरकार दारा राज्य खरीफ फसल योजना “ Bihar rajya kharif fasal yojna ” के तहत जो फसल नुकसान हो जाता है जिसको मुआबजा दिया जाता है हरेक किसान को जो आवेदन देते है उनके दिया जाता है अभी आवेदन शुरू हो गया है जो भी किसान लाभ पाना चाहते है आवेदन जरूर करे | और आइए इस आर्टिकल मे विस्तार से जानकारी दी गई है इसको अंत तक जरूर पढे
Bihar rajya fasal sahayata yojna Online
Bihar rajya fasal sahayata yojna Online :- बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार के दारा किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए शुरू किया गया है जिससे किसानों को ज्यादा नुकसान सहना नहीं पड़े | Bihar rajya fasal sahayata yojna के एक उद्देश है किसानों को मदद करना है जो भी किसानों को फसल प्राकृतिक आपदा मे नुकसान हो गया है जैसे सुखाड़ ,बाड़ ,हैलस्टरोम , इत्यादि
के कारण भी हो सकता है जो भी किसान अनलाइन नहीं किए है वो जरूर करे और ध्यान रखे की जिस भी क्षेत्र मे नुकसान हुआ है उसका ही आवेदन करिए क्योंकि उस क्षेत्र मे जाकर प्राकृतिक आपदा आधिकारी क्षति के जांच किया जाता है जांच के आधार पर आर्थिक मदद किया जाता है उसके बाद ही आपको खाता मे रुपया भुगतान करते है आप को जो भी फसल नुकसान हुआ है अलग अलग के फसलों का लाभ उठा सकते है नीचे किन किन फसल आवेदन कर सकते है दिया गया है
नीचे दिए गए टेबल को जरूर पढ़े
फसल | कुल जिलों |
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अगहनी धान | राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 534 अंचल के सभी आच्छादित ग्राम पंचायत |
भदई मकई | राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 534 अंचल के सभी आच्छादित ग्राम पंचायत |
भदई सोयाबीन | 3 जिला: बेगुसराय, समस्तीपुर, खगड़िया |
अगहनी आलू | 12 जिला: पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना, सिवान |
अगहनी बैंगन | 12 जिला: समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगुसराय, पटना, बांका |
अगहनी टमाटर | 05 जिला: समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली, पटना |
अगहनी गोभी | 12 जिला: समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, बेगुसराय |
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Benefits (बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ)
नियम शर्ते | भुगतान की राशि |
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(क) यदि थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक हानि (नुकशान) हो | ₹7,500 प्रति हेक्टेयर, अधिकतम दो हेक्टेयर तक कुल ₹15,000 |
(ख) यदि थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से अधिक हानि (नुकशान) हो | ₹10,000 प्रति हेक्टेयर, अधिकतम दो हेक्टेयर तक कुल ₹20,000 |
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Apply Dates
Online Start Form | Already Started |
Online Last Date | 31 अक्टूबर 2024 |
फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन तथा इसके फलाफल के ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्टि एवं योग्य ग्राम पंचायतो का चयन | 15 फरवरी 2025 |
चयनित ग्राम पंचायतो / अधिसूचित क्षेत्र आवेदक किसानो द्वारा दस्तावेजो का पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि | 15 मार्च 2025 |
सहायता राशी का भुगतान | मार्च / अप्रैल 2025 |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना : लाभ कौन उठा सकता है ?
1. रैयत किसान : वे सभी किसान जो अपनी खुद की भूमि पर खेती करते हैं।
2. गैर-रैयत किसान: वे किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।
3. रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसान: वे किसान जो अपनी खुद की भूमि पर खेती करने के साथ-साथ दूसरों की भूमि पर भी खेती करते हैं।
Important document :- महत्वपूर्ण दस्तावेज़
1 रैयत किसान के लिए:
अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र या राजस्व रसीद: भूमि के स्वामित्व का प्रमाण। स्व-घोषणा पत्र खेती से संबंधित विवरण की घोषणा।
2 गैर-रैयत किसान के लिए:
स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित): एक घोषणा पत्र जिसे वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए:
अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र या राजस्व रसीद: भूमि के स्वामित्व का प्रमाण।
स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित):एक घोषणा पत्र जिसे वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
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